| इस लेख में सन्दर्भ या स्रोत नहीं दिया गया है। कृपया विश्वसनीय सन्दर्भ या स्रोत जोड़कर इस लेख में सुधार करें। स्रोतहीन सामग्री ज्ञानकोश के लिए उपयुक्त नहीं है। इसे हटाया जा सकता है। (जुलाई 2020) स्रोत खोजें: "महापौर" – समाचार · अखबार पुरालेख · किताबें · विद्वान · जेस्टोर (JSTOR) |
महापौर किसी नगर के प्रशासक को कहते हैं। कई बार महापौर का चुनाव उस नगर में रहने वाले लोगों द्वारा किया जाता है और अन्य कई बार, एक केंद्रीय सरकारी समिति यह निर्णय लेती है की किसी नगर का महापौर कौन होगा।
मेयर का चुनाव पार्षद करते हैं और उनका कार्यकाल 2 से ढाई साल का होता है। महा पौर का चुनाव जनता करती है। महापौर एक संवैधानिक पद है जो MLC के बराबर होता है. लखनऊ नगर निगम में आखिरी में मेयर डॉक्टर sc ray रहे थे,और वही लखनऊ नगर निगम में पहले महापौर थे।
74वां संविधान संशोधन (1992) भारत में नगरीय स्वशासन को मजबूत और एकरूप बनाने के लिए 1 जून 1993 को लागू किया गया था। इसके माध्यम से संविधान में 'भाग IX-A' (अनुच्छेद 243-P से 243-ZG तक) जोड़ा गया और नगर निगमों, नगर परिषदों व नगर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। महापौर ७४वें संविधान संशोधन के बीच मुख्य संबंध और इसके प्रावधान निम्नलिखित हैं:महापौर की स्थिति और चुनाव संवैधानिक मान्यता: इस संशोधन ने देश के सभी बड़े शहरों में सीधे तौर पर नगर निगमों के गठन का मार्ग प्रशस्त किया।चुनाव प्रक्रिया: 74 वें संशोधन में महापौर के चुनाव का कोई एक राष्ट्रव्यापी नियम निर्धारित नहीं किया गया है। यह अधिकार संबंधित राज्य सरकारों के अपने नगरपालिका अधिनियमों पर छोड़ दिया गया है। कुछ राज्यों में महापौर जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं, अन्य में पार्षदों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं।महापौर के अधिकार और शक्तियांसीमित अधिकार: 74 वें संविधान संशोधन ने नगरीय निकायों को 12वीं अनुसूची के तहत 18 विषय (जैसे शहरी नियोजन, जलापूर्ति, अग्निशमन, स्वच्छता आदि) सौंपे हैं।कार्यकारी शक्तियां: वास्तविक कार्यकारी शक्तियां और निर्णय लेने के अधिकार अक्सर राज्य सरकारों और नियुक्त निगम आयुक्तों के पास होते हैं। महापौर मुख्य रूप से निगम के प्रमुख (प्रथम नागरिक) और नीति-निर्धारक निकाय (महापौर-परिषद या निगम परिषद) के अध्यक्ष होते हैं।वर्तमान चुनौतियां और मांगेंअधिकारों का विस्तार: राष्ट्रीय स्तर पर 'ऑल इंडिया मेयर काउंसिल' लंबे समय से मांग कर रही है कि 74वें संविधान संशोधन को अक्षरशः लागू किया जाए ताकि महापौरों को और अधिक वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार मिल सकें। प्रमुख मांगें: महापौरों की मांग है कि उन्हें निगम आयुक्त के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन लिखने का अधिकार मिले, उनके अधिकारों को राज्य सरकारों के हस्तक्षेप से मुक्त किया जाए। बहुत से संघीय देशों जैसे जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका में महापौर नगर-राज्य की सरकार का प्रमुख भी होता है।
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